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गाजीपुर:और मिला सजा के रूप में आजीवन कारावास
गाजीपुर:मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भांवरकोल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 429/2007 धारा 302, 504, 506 भादवि सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभि0गण (1) अवध बिहारी राय पुत्र रमाशंकर राय, (2) विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र बृजकिशोर पाण्डेय, समस्त निवासीगण खडेहरी कला थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप समस्त अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में उपरोक्त अभि0गण को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 05 वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 506/34 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रू0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।