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गाजीपुर:न्यायालय ने दी शातिरों को सजा

गाजीपुर- मॉनीटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 786/2017 धारा 363, 366, 376D, 372, 506, 419, 420 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/4 अनैतिक देह व्यापार अधि0 से सम्बन्धित प्रकरण में 02 शातिर अभि0गण (1) रामबचन राम पुत्र सखराज नि0 मखसूदपुर थाना सैदपुर, (2) सत्यवीर पुत्र रामदीन नि0 वनगढ़ कुंवर गाँव जनपद बदायूँ, के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप समस्त अभि0 रामबचन उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 1000 रू0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 2000 रू0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 372 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 2000 रू. का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 5000 रू,. का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में 01 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। अभि0 सत्यवीर को धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10000 रू0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।