गाजीपुर-आज मिला मृत बहु को इंसाफ
गाजीपुर – दिनांक 23.10.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2019 धारा 498ए,304बी,भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्त/अभियुक्तागण 01.श्याम सुन्दर यादव पुत्र स्व0 रामअधार यादव 02. शाल्ता देवी पत्नी स्व0 रामअधार याद 3.शिम्पी देवी पत्नी रविकान्त यादव 4.रविकानत यादव पुत्र स्व0 रामअधार यादव निवासीगण बलवन्तपुर धरम्मरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त श्यामसुन्दर यादव को धारा 304 बी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया,इसी प्रकार अभियुक्त/अभियुक्तागण शाल्ता देवी रविकान्त यादव एवं शिम्पी देवी को धारा 304 भादवि में प्रत्येक को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, अभियुक्त/अभियुक्तागण श्यामसुन्दर यादव शाल्ता देवी,रविकान्त यादव एवं शिम्पी देवी को धारा 498ए भादवि के अपराध में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावा स तथा 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी अभियुक्त/अभियुक्तागण को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया अभियुक्त/अभियुक्तागण श्यामसुन्दर यादव,शाल्ता देवी रविकान्त यादव एवं शिम्पी देवी प्रत्येक को धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15000-15000 रुपये के कारावास से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी अभियुक्त/अभियुक्तागण को 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।