गाजीपुर-थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 21.11.2022 को करोड़ो रुपये की ठगी करने वाला, 15000 रुपये का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजीपुर के कुशल निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के मार्ग दर्शन मे प्रभारी निरीक्षक करीमुद्दीनपुर द्वारा मु0अ0सं0 204/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506/120बी भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर जो वादी श्री राहुल शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरी भूमि एक्जिम प्रा0लि0 ,204/205 समृद्धि कामर्शियल काम्प्लेक्स माइंड स्पेस चिचोली बंदर रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई की तहरीर पर जो 52 लाख रूपये के गबन से सम्बन्धित था की विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर, हालपता- 303 ब्लूम बर्ग टावर ओमेक्स हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी मयूरी राय व साली सृष्टी राय के साथ मिलकर वादी मुकदमा को झांसे मे डालकर कमलकोच फैक्ट्री जयपुर राजस्थान का फर्जी डायरेक्टर बनकर वादी मुकदमा से 52 लाख रूपया लेकर गबन कर लिया गया वापस मांगने पर जान माल की धमकी दिया गया । इस प्रकार की अभियुक्त द्वारा कई घटनायें कारित की गयी है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र तथा धारा 82 सीआरपीसी की आदेशिकायें दिनाकं 27.09.2022 को जारी की गयी थी जिसका तामिला विवेचक द्वारा कराया जा चुका है आदेशिकाओं का तामिला कराये जाने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहा था धारा 82 सीआरपीसी का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174क भादवि का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध रुपये 15000-/ का ईनाम भी घोषित है। विवेचक द्वारा की गयी समस्त विवेचनात्मक कार्यवाहियो व एकत्र साक्ष्य को प्रयाप्त पाते हुए मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त से सम्बन्धित सम्पत्तियो के सन्दर्भ मे धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसके क्रम में अभियुक्त स्वयं थाने पर आकर हाजिर हुआ ।
अभियुक्त-
उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप कुमार राय निवासी ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर , हालमुकाम – 303 ब्लूमबर्ग टावर ओमैक्स हाईट गोमती नगर जनपद लखनऊ उ0प्र0 ।
अपराधिक इतिहास –
उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप कुमार राय निवासी ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर , हालमुकाम – 303 ब्लूमबर्ग टावर ओमैक्स हाईट गोमती नगर जनपद लखनऊ उ0प्र0 ।
- मु0अ0सं0 0374/2012 धारा 406/420/467/468/506 भादवि थाना हसनगंज जनपद लखनऊ उ0प्र0 । (अन्तिम रिपोर्ट B-80 दि0 10.07.2013) -अभियुक्त द्वारा वादी से धोखा धड़ी करके पुराने उपरकरण दिलाने को कहकर 20 लाख रू ले लेना तथा कोई भी उपकरण न दिलाना व पैसा व सामान के बारे मे कहने पर जान से मारने की धमकी देना तथा कूट रचित दस्तावेज का प्रयोग करना।
- मु0अ0सं0 0327/2014 धारा 323/504/506/418/419/420/354 भादवि व 3(1)(xiv) SC/ST ACT थाना विभूति खण्ड जनपद लखनऊ पूर्वी उ0प्र0 । (आरोप पत्र A-01 दि0 11.01.2017 निरस्त होकर अन्तिम रिपोर्ट सं0-03 दि0 14.01.2017) वादिनी श्रीमती रेखारानी पत्नी सन्तोष कुमार के लखनऊ स्थित फ्लैट मे किराये पर रहना तथा नियत खराब होने पर किराया न देना व फ्लैट को अपने पक्ष मे हड़प लेना व वादिनी को मारना पीटना व गाली गुप्ता देना।
- मु0अ0सं0 0015/2015 धारा 395/307/506/342/323/352/427/504/149/148/147 भादवि थाना विभूति खण्ड जनपद लखनऊ पूर्वी उ0प्र0 ।(आरोप पत्र A-31 दि0 30.03.2015) अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा विनाद मिश्रा का मारने पीटना व छीनाझपटी करना व तोडफोड करना।
- मु0अ0सं0 0192/2022 धारा 307/323/342/352/386/406/506 भादवि व 3(1) द,ध व 3(ii)(v) SC/ST ACT थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उ0प्र0। (विवेचनाधीन) वादी गुमान सिंह से व्यवसाय मे लगाने हेतु 1 करोड 75 लाख रुपया लेना लाभांश व मूलधन मांगने पर अभियुक्त व उसके परिजनो द्वारा जान से मारने का प्रयास करना व धमकी देना ।
- मु0अ0सं0 0573/2022 धारा 420/406/506 भादवि थाना विभूति खण्ड जनपद लखनऊ पूर्वी उ0प्र0 । (विवेचनाधीन) वादी मुकदमानिरीक्षक अनिल सिंह के भाई से 15 लाख रुपया जांच के नाम पर लेना
- मु0अ0सं0 204/2022 धारा 419/420/467/468/471/406/506/120बी भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर (विवेचनाधीन) वादी मुकदमा राहुल शर्मा से इलेक्ट्रीक बसो की सप्लाई हेतु 52 लाख रूपये लेना लाभांश व मूलधन मांगने पर जानमाल की धमकी देना।
- मु0अ0सं0 0659/22 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना विभूति खण्ड जनपद लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) उ0प्र0 ।(विवेचनाधीन) वादी मनीष कुमार मिश्रा से इलेक्ट्रीक बसो की सप्लाई हेतु 26 लाख 40 हजार 310 रूपये लेना लाभांश व मूलधन मांगने पर जानमाल की धमकी देना।
- मु0अ0सं0 236/22 धारा 174-A भादवि थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर (आरोप पत्र सं0 A 211/2022 दिनांक 11.11.22) म0अ0सं0 204/22 मे मा0 न्यायालय के आदेश धारा 82 सीआरपीसी की अवहेलना करना।
- मु0अ0सं0 721/22 धारा 386/507 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ (विवेचनाधीन) वादी मनीष कुमार मिश्रा को मु0अ0सं0 659/22 लिखवाने पर वाट्सएप के माध्यम से गाली गुप्ता व धमकी देना।
