गाजीपुर। जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 667/2017 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व 3/4 पास्को एक्ट थाना मुहम्मदाबाद के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से न्यायालय स्पेशल जज पास्को-01 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त सैय्यद पुत्र महबूब खाँ को 04 वर्ष का कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।11 अक्टूबर 2017 को सुबह 8 बजे मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी स्कूल पढने गयी थी विद्यालय की छुट्टी के बाद भी जब वह घर नहीं पंहुची तो परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन किया लेकिन उसका कुछ अतापता नहीं चला। इसी दौरान पता चला कि इसी कोतवाली क्षेत्र के कोटिया नई बस्ती युसुफपुर निवासी सैय्यद व उसकी माँ शमां ने किशोरी को कहीं छुपा रखा है।पिता की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं मे मुकदमा पंजीकृत कर जाँच पड़ताल शुरु किया।पुलिस ने बिशेष प्रयास कर लडकी को बरामद कर लिया और न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया।विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।
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