गाजीपुर-कोर्ट के स्टे के बाद भी अतिक्रमण

गाजीपुर-अति प्राचीन रामलीला कमेटी की जमीन और नगरपालिका के मुख्य नाले पर अतिक्रमण कर करकट की चादर से घेर कर चार से पांच दर की अस्थायी दुकानों का निर्माण कर अवैध कब्जे का मामला प्रकाश मे आया है। इस संदर्भ में अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी गाजीपुर के महामंत्री ओमप्रकाश तिवारी उर्फ बच्चा तिवारी ने बताया कि रामलीला मैदान लंका गाजीपुर के गेट नम्बर चार के पश्चिम अति प्राचीन रामलीला कमेटी की भूमि है जिस पर विवाद चल रहा है। उक्त भूखंड पर अपर आयुक्त द्वितीय वाराणसी द्वारा 23 नवंबर 2013 को ही कीसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक हेतू स्टे आर्डर जारी किया गया था जो आज भी कायम है।
लॉकडाउन के दौरान उक्त भूमि के सामने नगरपालिका के नाले के उपर एवं रामलीला कमेटी के जमीन को अतिक्रमण करते हुए करकट की चादर से घेर कर कुछ लोग पांच दर की दुकान बनाकर विभिन्न प्रकार की दुकाने खोल दिये हैं जो अवैधनिक है। जिस नाले पर निर्माण हुआ है वह मुख्य नाला है। लंका के मैदान व आसपास के घरों के पानी का निकास होता है। बच्चा तिवारी ने बताया कि इस घटना की जानकारी तत्काल अति प्राचीन रामलीला कमेटी के पदेन संरक्षक व जिलाधिकारी गाजीपुर ओमप्रकाश आर्य को दी गयी। जिलाधिकारी ने कानूनी कार्यवाही के हेतू एसडीएम व तहसीलदार को आदेश दिया है।