ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी के मृत्यु की सूचना तत्काल दें- कोषाधिकारी

गाजीपुर 09 मई, 2025 : वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने अग्रणी जिला बैंक अधिकारी/प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया महुआबाग गाजीपुर को पत्र प्रेषित कर बताया कि निदेशालय, कोषागार उ०प्र०, व पेंशन निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा कोषागार गाजीपुर द्वारा प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनभोगियों के पेंशन खातें पर भुगतान हेतु कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश प्राप्त है।
उन्होने बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहें पेंशनभोगी के मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उसके पेंशन खाते पर रोक लगाते हुए कोषागार कार्यालय को पेंशनभोगी के नाम, मृत्यु तिथि एवं पेंशन खाता संख्या से अवगत कराया जाय। साथ ही साथ उक्त पेंशनभोगी के मृत्यु की दशा में अधिक पेंशन भुगतान वापसी मांग पत्र अथवा अधिक पेंशन भुगतान नहीं होने पर एन०ओ०सी० (एनओसी) कोषागार कार्यालय से प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में पेंशनरों के पैशन खाते का अंतिम भुगतान नहीं किया जाय। अन्यथा अधिक पेंशन भुगतान की दशा में स्वयं शाखा प्रबंधक उत्तरदायी होगे।
बताया कि पेंशनभोगी के मृत्यु उपरांत अधिक पेंशन धनराशि एवं उस धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि सहित धनराशि वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर के पद नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल वापस प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, जो उस बैंक की मुख्य शाखा गाजीपुर पर देय हो, तथा उस पर कलेक्शन चार्ज देय न हो। तत्पश्चात मृतक के खाते की शेष धनराशि का भुगतान नियमानुसार उनके वारिसों को करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित करें। साथ ही डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजते समय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग पत्र की छायाप्रति भी संलग्न कर भेजना सुनिश्चित करें।

बताया कि उ०प्र० सरकार के पेंशनर को पति-पत्नी के संयुक्त खाते के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान किया गया है। कोषागार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहें समस्त पेंशनभोगियों के पेंशन खातें एकल अथवा केवल पति-पत्नी के संयुक्त खाते में ही पेंशन का भुगतान किया जाय, साथ ही पेंशनर द्वारा बैंक शाखा बदलने की स्थिति में इसकी सूचना खाते के विवरण व एन० ओ०सी० (एनओसी) के साथ इस कार्यालय को प्राथमिकता उपलब्ध करा दें।  अन्यथा पेंशन बाधित होने की दशा में स्वयं शाखा प्रबंधक / पेंशनभोगी उत्तरदायी होगें।
बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर को उनकी पेंशन का उनके खाते में क्रेडिट होने की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। कोषागार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहें वयोवृद्ध पेंशनभोगियों के पेंशन खातें पर ए०टी०एम० (आत्म) कार्ड जारी करने व उनके पेंशन राशि पर ऋण देने से बचा जाय। जिससे पेंशनर के मृत्यु उपरांत किसी भी दशा में पेंशन का अधिक आहरण न हो पायें। जिसके संबंध में मा० वित्त मंत्री जी द्वारा दिनांक-06.05.2025 को कोषागारों की कार्य प्रणाली की समीक्षा में निर्देश दिया गया है।