ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: खाद्यान्न वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

गाजीपुर 29 मई, 2025 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह जून, 2025 में आंवटित खाद्यान्न में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डो पर प्रति कार्ड 14 किग्रा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को 02 किग्रा0 गेहूॅ व 03 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल ( कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण दिनांक 30.05.2025 से 10.06.2025 के मध्य वितरण कराया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कोई भी राशनकार्डधारक पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत एैच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 10.06.2025 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु  दिनांक 10.06.2025 को मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
एत्तद्वारा जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।