ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर -खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नमूनों को जांच हेतू भेजा

गाजीपुर 11 सितम्बर, 2024-आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी आर्यका अखैरी के आदेश पर दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) गाजीपुर/आर0सी0 पाण्डेय सहायक आयुक्त(खाद्य)- गाजीपुर के निर्देशन में जनपद गाजीपुर में दिनांक 01.07.2024 से 30.09.2024 के मध्य 204 विभिन्न खाद्य पदार्थो के सर्विलांस नमूने किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपरोक्त के क्रम में दिनांक 10.09.2024 को 13 सर्विलांस नमूने एवं 01 विधिक नमूना कुल-14 संग्रहित किये गये, विवरण निम्नवत है। तहसील क्षेत्र सदर गाजीपुर से गुलाबचन्द गुप्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गाजीपुर, 06 सर्विलांस नमूने(03 आटा, 01 चना दाल, 01 पेड़ा एवं 01 बर्फी), नगर पालिका परिषद गाजीपुर क्षेत्र से, अरविन्द प्रजापति, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 01 सविलांस नमूने व 01 विधिक नमूना(01 आटा एवं 01 बेसन), तहसील क्षेत्र जखनियां गाजीपुर से पंकज कुमार कन्नौजिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 06 सर्विलांस नमूनें(01 अरहर दाल, 02 नमकीन (बिकाजी ब्राण्ड एवं जॉपसन ब्राण्ड), 01 आटा (फार्चून ब्राण्ड), 01 देशी घी सोनपापड़ी (हल्दीराम ब्राण्ड) एवं 01 राघवभोग बेसन (राजेश ब्राण्ड)) लिये गये। संग्रहित नूमूने जॉच हेतु निर्धारित प्रयोगशाला एन0सी0एम0एल हरियाणा प्रेषित किया जा रहा है। भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली (एफ०एस०एस०ए०आई०) के निर्देशन में राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी कार्य योजना के अन्तर्गत वर्षभर सर्विलांस नमूना संग्रह की कार्यवाही की जाती है, जिसका उद्देश्य देश में विशेष खाद्य उत्पादों के सम्बन्ध में सम्भावित खाद्य सुरक्षा मुद्दों के हाट स्पॉट की पहचान सुनिश्चित करना है। निरीक्षण नमूनें के एवं उनके परिणाम के प्रासंगित डाटा को सुरक्षित किया जाता है। जिसको किसी भी अनुवर्ती प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करने के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकें। सर्विलास अभियान में संग्रहित नमूनें की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त कराते हुए जॉच परिणाम (विशुद्ध/अधोमानक/असुरक्षित/मिथ्याछाप) के परिणाम के सम्बन्ध में खाद्य कारोबारकर्ताओं को जानकारी देते हुए सुधार हेतु 01 माह के समय दिये जाने एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सर्विलांस रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त यदि नमूना अधोमानक, असुरक्षित, एवं मिथ्याछाप पाया जाता है तो खाद्य पदार्थ के स्रोत के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों की जॉच किये जाने के निर्देश दिये गये है। जाँच में नमूना का स्रोत जनपद में ही स्थित होने पर प्रवर्तन कार्यवाही एवं गैर जनपद में होने की दशा में सम्बन्धित जनपद के अभिहित अधिकारी को कार्यवाही हेतु जॉच परिणाम से अवगत कराने एवं कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र०, लखनऊ को भी सूचित किये जाने के निर्देश दिये गये है।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रचारित।