गाजीपुर-घोसी के बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली युवती समेत उसके दो अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है।यह आदेश सोमवार को वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई करते हुए दिया है। पवन सिंह के अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था इसमें उन्होंने आरोप लगाया गया है कि बलिया के कोटवा नारायणपुर थाना नरही की निवासी युवती ने वर्ष 2019 में झूठे तथ्यों के आधार पर वाराणसी के लंका थाने में सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया था। युवती ने इससे पहले वर्ष 2015 में यूपी कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह उर्फ उर्फ सब्बल के खिलाफ छेड़खानी व धमकी देने का आरोप लगाते हुए वाराणसी के शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, बाद में वह अपने आरोप से मुकर गई। इस मुकदमे में उसने अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 बताई थी तथा समर्थन में हाई स्कूल के अंक पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की थी। वही लंका थाने में सांसद अतुल राय के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे में उसकी ओर से प्रस्तुत हाई स्कूल के अंकपत्र में उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 अंकित है।युवती ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से कूट रचित दस्तावेज के आधार पर अपनी उम्र कहीं ज्यादा तो कहीं कम प्रदर्शित की है।लक्ष्मणपुर थाना शिवपुर क्षेत्र निवासी अपने दोस्त सत्यप्रकाश राय के साथ मिलकर युवती हनी ट्रैपिंग का कार्य करती है।पवन सिंह ने युवती के इस षड्यंत्र की शिकायत पुर्व मे भी की लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई।