गाजीपुर-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं,कुख्यात एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सैदपुर कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 28/21 धारा- 3(1)उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट में अपराधियों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1 )के अंतर्गत कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही करते हुए एक स्कॉर्पियो, एक स्टार्म सफारी ,एक i20 कार एवं दो मोटरसाइकिल जिनकी कुल अनुमानित कीमत 23 लाख 64000 हजार रूपये आंकी गई। कुर्की करते हुए पुलिस ने वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मुनादी कराया। जिन अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की गई वे त्रिभुवन सिंह हत्याकांड में नामजद 1 – कर्मवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह पुत्र राम नगीना सिंह निवासी ग्राम देवचंदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर 2- सुंदरम सिंह उर्फ धनजी सिंह पुत्र श्री शरद चंद्र सिंह निवासी ग्राम गोशन्देपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर 3-आनंद सिंह उर्फ ढोलक सिंह पुत्र रंग बहादुर सिंह निवासी ग्राम देवचंदपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर 4- गौरव सिंह उर्फ शन्नी सिंह पुत्र त्रिवेणी सिंह निवासी भिलिहिली थाना तरवा जनपद आजमगढ़ की संपत्तियाँ सामिल थी। पुर्व का हत्याकांड-बीते 14 अक्टूबर 2020 को रात्रि करीब 10 बजे ग्राम देवचन्दपुर थाना सैदपुर निवासी त्रिभुवन सिंह की चारों अभियुक्तों ने अपने अन्य 8 सहयोगियों के साथ गांव मे ही स्थित पेट्रोल पम्प पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दिया था। हत्याकांड के बाद सभी फरार हो गये थे।पुलिस ने काफी प्रयास के बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया था।
