गाजीपुर-पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा
दिनांक 28.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 017/2020 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1.सूरज राम पुत्र अमलधारी राम, 2.शकुंतला देवी पत्नी अमलधारी राम निवासीगण ग्राम सिधौना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 28.08.2023 को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा धारा 306 भादवि में अभियुक्त गण उपरोक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 498A भादवि में प्रत्येक को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 3 डीपी एक्ट में प्रत्येक को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 4 डीपी एक्ट में प्रत्येक को 06 माह का सश्रम कारावास व 02 हजार का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।
