गाजीपुर: दहेज लोभी पति ने की पत्नी की हत्या

गाजीपुर:नंदगंज थाना क्षेत्र के पचरासी गांव निवासी धर्मेंद्र बिन्द ने 4 जून 2017 को शादियाबाद थाने पर इस आशय की तहरीर दी कि उसकी बहन मीना की शादी सौरी के निवासी विजयमल बिन्द के साथ वर्ष 27 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के बाद जब मीना ससुराल गयी तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ तो ठीक-ठाक था रहा लेकिन शादी के कुछ ही दिन व्यतीत होने के बाद ससुराल पक्ष बहन को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करने लगे और उसे मारपीट कर मायके लाकर छोड़ गए।
बहन की विदाई को लेकर दोनों पक्षों के मानिंद लोगों की उपस्थिति में कई बार पंचायत के बाद मीना का पति विजयमल बिन्द उसे विदा कर कर ले गया लेकिन मीना को विदा कर कर विजयमल बिन्द अपने घर ना ले जाकर अपने मामा के गांव नारायणपुर थानाक्षेत्र शादियाबाद ले गया। 4 जून 2017 को नारायणपुर गांव के ग्रामीणों से उसे सूचना मिली कि उसकी बहन मीना के पति विजयमल ,राजेंद्र, हरिवंश तथा मामी सुमन देवी ,मामा बिहारी ने उसकी बहन की हत्या कर दिया है। नारायणपुर गांव के लोगों से बहन की हत्या की सूचना मिलते ही उसका भाई दीपू नारायणपुर गांव पंहुचा तो देखा कि दरवाजे पर बहन मीना का शव पड़ा है। कुछ देर बाद शादियाबाद की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मीना के शव का पंचनामा कर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाई के तहरीर के आधार पर दहेज लोभियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। विवेचना के पश्चात पुलिस ने न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश कियाऋ मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया ।पक्ष और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने पत्नी हंता विजयमल को दोषी करार देते हुए 8 साल की करावास तथा 15000 रुपए की अर्थदंड से दंडित करते हुआ करते हुए संदेह का लाभ देते हुए आरोपी राजेंद्र , हरिवंश व सुमन देवी आदि को दोष मुक्त कर दिया जबकि एक आरोपी बिहारी की पहले ही मौत हो चुकी है।