गाजीपुर-दुष्कर्मी को 20 साल की सजा़ व 25 हजार का अर्थदंड

386

गाजीपुर-बुधवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रथम जयप्रकाश की अदालत में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कड़ी कैद व रूपए 25 हजार की अर्थदंड से अभियुक्त को दंडित किया और ना देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। और साथ ही अर्थदंड की राशि से 20 हजार पीडिता को चिकित्सा एवं पुनर्वास के लिए मुआवजा के रूप में भी देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार ग्राम महाराजगंज थाना सदर कोतवाली के निवासी शिशु बिन्द पुत्र लालमुनी बिन्द शादियाबाद गांव में सीसी रोड बनाने का कार्य कर रहा था। उसी समय वह उसी गांव की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर 21 सितंबर 2015 को ले कर भाग गया। इसकी जानकारी जब पीडिता के पिता वादी राजदेव राम पुत्र शिवबरन को हुई तो उसने शिशु बिन्द के खिलाफ शादियाबाद ने दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस आधार पर पुलिस द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बरामद किया गया और पीडिता द्वारा अपने बयान में बताया गया कि मुझे लालच दे कर व बहला फुसला कर शिशु सूरत गुजरात ले गया और मेरे इच्छा के बिरूद्ध मेरे साथ गलत काम किया गया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा अदालत में कुल 9 लोगों को पेश किया सभी ने घटना की पुष्टि की।

Play Store से हमारा App डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें- Qries