गाजीपुर: न्यायालय ने दिया हैवानों को कठोर सज़ा
गाजीपुर दिनांकः-27.11.2024:दिनांक 27.11.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जमानिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 499/16 धारा 366, 363, 376D, 120B भदावि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 01.श्रीनिवास उर्फ सियाराम पुत्र अर्जुन राजभर निवासी ग्राम डेहरी थाना राजपुर जनपद बक्सर (बिहार) 02. राधेश्याम पुत्र विजयी निवासी बरूईन थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त 01.श्रीनिवास उर्फ सियाराम उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 363 भदावि में 05 वर्ष का कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 366 भदावि में 05 वर्ष का कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में 10 वर्ष का कारावास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 02. राधेश्याम उपरोक्त को धारा 363/120 B में 05 वर्ष का कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।