ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर- पेंशनरों को वरिष्ठ कोषाधिकारी का निर्देश

गाजीपुर 10 सितम्बर, 2024 (सू0वि0)- वरिष्ठ कोषाधिकारी ने समस्त सम्मानित पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को अवगत कराया है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण-पत्र जमा करना होता है, जिसको निम्नवत तरीके से पेंशनर द्वारा जीवित प्रमाण-पत्र जमा किया जा सकता है।
ऑनलाईन- यदि पेंशनर ऑनलाईन जीवित प्रमाण-पत्र जमा करना चाहता है तो वह बिना कोषागार में उपस्थित हुए घर तथा निकटतम जन सेवा केन्द्र सेwww.jeevanpraman.gov.in पर उपलब्ध प्रक्रिया (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पी0पी0ओ0 नं0 एवं मोबाईल नं0) को पूर्ण करते हुये ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित पेंशनर को कोषागार में उपस्थित नही होना पड़ेगा।
ऑफलाईन- यदि पेशनर द्वारा स्वयं कोषागार में उपस्थित होकर जीवित-प्रमाण पर जमा करना चाहते है तो सम्बन्धित पेंशनर को आधार कार्ड, पैनकार्ड और बैक पासबुक के साथ जीवित प्रमाण -पत्र भर कर कोषागार में जमा कर सकते है।
आवश्यक सूचना- सम्बन्धित पेंशनर की पासबुक में पति-पत्नी के आलावा किसी अन्य पारिवारिक सदस्य का नाम संयुक्त खाता धारक के रूप में अंकित न हो। यदि ऐसा है तो तत्काल सुधार कराया जाना अनिवार्य है तथा इसके विषय में कोषागार को तत्काल सूचित करना अति आवश्यक है। समस्त पेंशनर्स को सूचित किया जाता है कि यह उनके पी0पी0ओ0 (पेंशन प्राधिकार-पत्र) में बैंक खाते में तथा पैन कार्ड में उनके नाम में किसी भी प्रकार की भिन्न्ता होने पर अपने अभिलेखों पेंशन भुगतान ओदश (पी0पी0ओ0)में अंकित नाम के अनुसार आवश्यक संशोधन कराते हुए कोषागार कार्यालय में उसकी सूचना देते हुए उपस्थित होने का कष्ट करें। चूकि जीवित प्रमाण -पत्र अब पूरे वर्ष भर कोषागार में जमा किये जाते है। इसलिए माह सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर में कोषागार वही पेंशनर आए, जिनके द्वारा अपना फार्म पिछले वर्ष इन महीनों में जमा किया गया था।