गाजीपुर-विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट प्रथम के न्यायमूर्ति जयप्रकाश की अदालत ने आज बुधवार को पोती के साथ अश्लील हरकत करने पर चचेरे दादा को 4 साल का सश्रम कारावास तथा 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को चिकित्सकीय उपचार व पुनर्वास हेतु देय होगा। अभियोजन के अनुसार थाना भांवरकोल के रेवसडा गांव निवासीनी विद्यावती देवी ने थाने में तहरीर दिया कि उसकी नाबालिग लड़की 2 फरवरी 2014 को पड़ोस में स्थित उसके चचिया ससुर मुन्नू यादव के घर मोबाइल का चार्जर लेने गई थी, उसे अकेला पाकर मुन्नू ने उसकी नाबालिक लड़की का हाथ पकड़ लिया है और अश्लील हरकत करने लगा। उसके शोर मचाने पर मेरी देवरानी पूनम और देवर दिनेश यादव दौड़कर गए और मौके की नजाकत को देखकर मुन्नू वहां से भाग खड़ा हुआ। वादिनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय व वादिनी के अधिवक्ता सुमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में पेश किया।सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की दोनों तरफ की जिरह और बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने मुन्नू यादव को सजा सुनाया। सौजन्य-पुर्वांचल डाट काम
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