गाजीपुर-प्रशासन ने किया चिकित्सालयों को अधिग्रहित

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गाजीपुर 20 अप्रैल 2021, उपजिला मजिस्ट्रेट सदर ने बताया है कि महामारी,छुआछूत के संक्रमण से फैल रही है, इसके रोकथाम हेतु अपनाये जा रहे
अन्तराष्ट्रीय मानको मे यह भी सम्मिलित है कि लाकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यो एवं जनपदों से आने वाले लोगो को क्वारेन्टाइन किया जाये तथा
कोविड-19 अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध मे कोविड-19 के मरीजो की भर्ती एवं उपचार हेतु जनपद गाजीपुर मे स्थित
प्राईवेट मेडिकल कालेज/हास्पिटल एवं शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है।राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के अर्न्तगत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी
के कारण मां राधिका देवी बाल चिकित्सालय प्रा0लि0 चन्द्रशेखर नगर,कपूरपुर देहाती रौजा गाजीपुर, शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी गाजीपुर, सिंह लाइफ
केयर हास्पिटल, प्रा0लि0 गंगा ब्रिज रोड रौजा तिराहा गाजीपुर, को अधिग्रहित किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर 12 मे प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन
मे उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर ने निर्देशित किया है कि मां राधिकादेवी बाल चिकित्सालय प्रा0लि0 चन्द्रशेखर नगर, कपूरपुर देहाती रौजा
गाजीपुर, शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी गाजीपुर, सिंह लाइफ केयर हास्पिटल, प्रा0लि0 गंगा
ब्रिज रोड रौजा तिराहा गाजीपुर, को आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो कि
समय-समय पर अवगत कराया जायेगा), प्रबन्धन व्यवस्थापन तथा फर्नीचर,शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित
उक्त संक्रमण के बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तत्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहित किया जाता है, तथा प्रस्तर -12 के प्रदत्त शक्तियो के
अनुप्रयोग मे उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर ने सम्बन्धित थाना प्रभारी  को निर्देशित किया है कि परिसर की सुरक्षा एवं अध्यासियों के कर्तव्य निर्वहन हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश के अनुपालन मे कोई अवरोध करना राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने बताया है कि निर्देशो का अनुपालन कडाई से करना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालन में किसी
भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा इससे उत्पन्न विफलता को उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभा-5 दिनांक 14.03.2020 एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.2020 का उल्लघंन करने पर उत्तरदायित्व नियत किया जायेगा।

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