गाजीपुर – फर्जी ब्रांड लगाकर नमकीन बेचने व बनाने वाले पर तीन लाख का जूर्माना
गाजीपुर 15 अक्टूबर, 2024 – जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, डॉ0 दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 01 वाद पर रू0 300000/- (तीन लाख रूपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। जिसमें गुंजन कुमार जायसवाल पुत्र जगदीश जायसवाल निवासी वार्ड नं0-10, आजाद नगर सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नमकीन (राजू का यादव नमकीन) विक्रय करने पर रू0 50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया एवं निर्माता-बजाज नमकीन प्लाट नं0-199 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 फूलपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221206 को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नमकीन (राजू का यादव नमकीन) विक्रय करने पर रू0 2,50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।