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गाजीपुर-मुख्तार अंसारी के करीबी को इस मामले में हुई आजीवन कारावास

गाजीपुर-आज का दिन बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी के लिए काफी मनहूस साबित हुआ।जहां एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा और 5 लाख के अर्थ दंड से दंडित किया तो वही उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को चार साल की सजा और एक लाख के अर्थदंड दंडित किया है।दुशरी तरफ मुख्तार अंसारी के निकटतम लोगों मे सामिल थाना शादियाबाद के ग्राम बरहट निवासी हरिहर सिंह को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।आज अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दुर्गेश की अदालत ने 39 साल बाद थाना सैदपुर के मुड़ियार गांव रामपति सिंह हत्या के मामले में शादियाबाद गांव बरहट निवासी हरिहर सिंह को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बताते चलें कि थाना सैदपुर गांव मुड़ियार निवासी विजयशंकर सिंह ने थाना सैदपुर में इस आशय की तहरीर दिया कि 25 जून 1984 को वादी अपने पिता रामपति सिंह के साथ ट्रेक्टर लेकर तेल भरवाने बाजार गया था वापस लौटते समय सैदपुर भीतरी जाने वाले सड़क पर लक्छिपुर रोड पर पहुचते ही उनके गांव के राजेश्वर उर्फ मकनू सिंह,साधु सिंह व हरिहर सिंह दौड़ते हुए आये और फायर झोंक दिए वादी किसी तरफ से भागकर अपनी जान बचाया लेकिन उनके पिता रामपति सिंह वृद्ध होने के कारण भाग नही सके और गोलियों का शिकार हो गए उनकी मौके पर ही मौत हो गई बदमाश उनके टैक्टर के पहियों पर भी गोली चला कर पंचर कर भाग गए।वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।
पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियो के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।दौरान विचारण राजेश्वर सिंह उर्फ मकनू सिंह व साधु शरण सिंह की मौत हो गई शेष आरोपी हरिहर सिंह का विचारण शुरू हुआ।
दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकिय अधिवक्ता शशिकान्त सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया
शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी हरिहर सिंह को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।