गाजीपुर-रिपब्लिक टीवी के अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह की रोक

गाजीपुर- पालघर में दो साधुओं की हत्या पर टीवी शो के दौरान रिपब्लिक टीवी के एंकर/एडिटर अर्नव गोस्वामी के द्वारा कांग्रेश की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए देश के विभिन्न शहरों में उनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराए गए मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्नव गोस्वामी ने माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण लिया था।गोस्वामी के याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफ आई आर दर्ज किए जाने को लेकर गोस्वामी द्वारा महाराष्ट्र राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों को नोटिस जारी किया है तथा इसी के साथ अरुण गोस्वामी को 3 हफ्ते के लिए संरक्षण प्रदान करते हुए निर्देश जारी किया है कि 3 हफ्ते तक अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार न किया जाए और ना ही इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ध्यान देने योग्य बात है कि रिपब्लिक टीवी के एंकर/एडिटर इन चीफ गोस्वामी के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में 150 से अधिक एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

Leave a Reply