गाजीपुर-लाँकडाऊन के नियमों में बदलाव, क्या और कब से

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गाजीपुर- गृह मंत्रालय ने शनिवार की देर शाम अनलॉक 4.0 को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार 21 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चे विभिन्न कार्यों के लिए स्कूल जा सकते हैं, हालांकि इस दौरान कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंस का बखूबी ध्यान रखना होगा। हालांकि अभी 30 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।  इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक और अहम फैसला करते हुए कहा कि अब देश में कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर से राज्य में लॉकडाउन नहीं लगा सकता। इसके लिए उसे गृह मंत्रालय की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

हालांकि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कटेंमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जायेगी। वहीं 7 सितंबर के बाद से पूरे देश में शर्तों के साथ मेट्रो का संचालन भी किया जायेगा। वहीं गृह मंत्रालय के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग के साथ 21 सितंबर से राजनीतिक रैलियां भी की जा सकती है। रैली में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। वहीं 21 सितंबर के बाद भी धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों की अनुमति दी जायेगी। जिसमें अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते है। सौ०जनसंदेश टाईम्स

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