ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: सस्ते गल्ले की दुकानों से 11 से 25 मार्च तक में मिलेगी चीनी

गाजीपुर 10 मार्च, 2025 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजना के अन्तर्गत माह मार्च, 2025 में आंवटित खाद्यान्न में आवंटित गेहॅू तथा फोर्टीफाइड चावल का अन्त्योदय राशन कार्डो पर 14 किग्रा0 गेहूॅ तथा 14 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल एवं चयनित विकासखण्ड/नगरक्षेत्र में 07 किग्रा0 बाजरा (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) प्रति कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 2 किग्रा0 गेहूॅ व 3 किग्रा0 फोर्टीफाइड चावल ( कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न ) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/-प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54/- में वितरण कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूॅ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदशित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशाुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी क्रम में माह मार्च, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूॅ एवं चावल), चयनित जनपदों में बाजरा तथाा अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह मार्च, 2025 में दिनांक 11.03.2025 से 25.03.2025 के मध्य वितरण कराया जायेगा।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी गाजीपुर के अनुमोदन दिनांक 11.02.2025 के क्रम में जनपद गाजीपुर में नगरीय क्षेत्र मुहम्मदाबाद में 04 विक्रेता (श्री हरी प्रसाद, श्रीमती जुली, मु0 अकरम मुल्लाह खान एवं श्री ओमप्रकाश सिंह यादव ) और जंगीपुर में 01 विक्रेता (श्री रामजनम यादव) एवं नगर पालिका परिषद् गाजीपुर के दो विक्रेता (श्रीमती रूपा गुप्ता एवं श्रीमती संध्या पाण्डेय) के अन्त्योदय कार्ड पर एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः बाराचवर, मुहम्मदाबाद, भावरकोल, कासिमाबाद, मरदह, विरनों एवं करण्डा में प्रचलित अन्त्योदय कार्डधारकों में जनपद को आवंटित बाजरे का वितरण कराया जायेगा।
राशनकार्डधारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी अर्थात यदि किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने मे असुविधा हो तो वह पोर्टिबिलीटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनाक 25.03.2025 ही नियत होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 25.03.2025 को मोबाईल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। अनन्त प्रताप सिंह जिला पूर्ति अधिकारी जनपद गाजीपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया हैं कि उपर्युक्तानुसार कार्डधारकों में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक वितरण करना सुनिश्चित करें।