गाजीपुर-हत्या के मामले में आजीवन कारावास
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट संख्या-3 न्यायमूर्ति सरोज कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में दिलदालनगर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर के प्रेमशंकर राम को आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार जमानिया थानाक्षेत्र के ग्राम लहुवार के सरफूदीन अपने भतीजे सेराज अहमद के साथ 16 जुलाई 2013 को अपने खेत मे कृषि कार्य हेतू जा रहा था ।रास्ते मे नूरपुर निवासी छट्ठू राम और प्रेमशंकर राम किसी घरेलू बात को ले कर आपस मे झगड़ रहे थे, मेरा भतीजा सेराज अहमद उनके झगड़े को छुड़ा रहा था कि अचानक प्रेमशंकर कट्टे से मेरे भतीजे सेराज अहमद पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जिससे सेराज अहमद जमीन पर गिर कर तडपते हुए लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई ।वादी की तहरीर पर थाना जमानिया में सुसंगत धाराओं मे मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया। जहा से उसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।विवेचना के उपरांत जमानियां पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया । विचारण के दौरान सहायक शाशकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कुल 7 गवाहों को पेश किया।दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाया।