ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: हत्या के मामले में आजीवन कारावास

गाजीपुर :: 6 अक्टूबर 2015 को थाना रेवतीपुर पर कल्यानपुर गांव निवासी मंगल सिंह यादव ने एक तहरीर दी कि मेरा पुत्र मन्नू यादव अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अलग मकान बना कर रहता है। वह मुंबई में प्राइवेट काम करता है। बहु प्रेमशिला अपने चार बच्चों के साथ घर पर ही रहती थी। रात्रि करीब 10:30 बजे मन्नू के मकान में फायर की आवाज सुनकर मैं व मेरे परिवार के लोग मन्नू के घर की तरफ दौड़े तो टार्च की रोशनी में देखा कि राजेश कुमार यादव अपने हाथ में असलहा लिए हुए भाग जा रहा है। मकान के अन्दर बहु प्रेमशिला तथा उसके 5 साल के बेटा बृजेश को गोली लगी है और वह दोनों घायल होकर जमीन पर पड़े हुए छटपटा रहे थे। बहु प्रेमशिला बार-बार राजेश द्वारा गोली मारने की बात कह रही थी। बहु प्रेमशिला व घायल बृजेश को उपचार हेतू गाजीपुर सदर अस्पताल लेकर आया। बहु प्रेमशिला की गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय नंदगंज बाजार के पास उसकी मौत हो गई।घायल पांच वर्षीय बृजेश का सिंह हास्पिटल मे उपचार कराया गया। इस मामले में विवेचना के उपरांत आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने राजेश यादव को दोषी मांगते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 35 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया और दंड की धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के पुत्र बृजेश को देने का आदेश दिया।