गाजीपुर , हत्या के मामले मे दस वर्ष का कारावास
मरदह थाना क्षेत्र के दुरखुशी गाँव निवासी बसंती देबी पत्नी हरिश्चन्द्र ने थाने मे दिनांक20 नवंबर 2007 को मौखिक सूचना दिया कि आरकेस्ट्रा देखने के दौरान हुए बिबाद के कारण राजेश व संतोष पुत्र रमाकांन्त ने अपने पिता के साथ मिलकर मेरे पति हरिश्चन्द व पुत्री कुसुम की लाठी डंडा से पिटाई किया हैं। मरदह थानाध्यक्ष ने एन.सी.आर. दर्ज कर लिया। इलाज के दौरान हरिश्चन्द की मौत हो जाने पर दिनांक 14-12-2007 को मरदह थानाध्यक्ष ने धारा 304, 323 , 504 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। वर्षों चले मुकदमा मे अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट व्दितीय अजय पाल सिह ने अभियुक्त रमाकांन्त को दस वर्षों की सश्रम कारावास व सात हजार का अर्थ दंड लगाया। राजेश व संतोष का मामला नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया।