गाजीपुर-14 साल बाद कोर्ट ने दी 3 को आजीवन कारावास

511

गाजीपुर-शादियाबाद थाना क्षेत्र के गांव सराय गोकुल के जय करन यादव ने 9 अक्टूबर 2008 को पुलिस को अपने भाई के हत्या की सूचना दी थी। इसके साथ ही थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। जयकरन ने बताया कि सुबह 7:30 बजे डीजल मशीन से खेत में पानी ले जाना था और वह पाइप बिछा रहा था। कुछ पाइप रामजन्म यादव का भी था। राम जन्म का लड़का उसके पाइप को लगाने से मना कर दिया। इसके बाद जयकरन उसका भाई जुगनू के साथ उसकी भाभी लाली देवी दूसरा पाइप लेने चले गए। तीनों अभी रास्ते मे ही थे तभी पीछे से जनार्दन यादव ,उसका भाई कन्हैया यादव, छेदी यादव तथा विजय यादव ने हमला बोल दिया। लाठी डंडा लेकर आए हमलावरों ने मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में उसकी भाभी तथा वह जान बचाकर भागे लेकिन उसका भाई घुटने में चोट लगने के कारण भाग नहीं सका और मौके पर ही गिर गया। हमलावरों ने मिलकर बांस की लाठी डंडे से मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। उसके सिर में गहरी चोट आई और बहुत खून बह गया। उन दोनों के शोर मचाने पर काफी ग्रामीण आ गए जिनकी मदद से घायल जुगनू को उठाकर मशीन पर लाया गया। इसके बाद अस्पताल ले जाने की तैयारी चद ही रही थी की जुगनू ने दम तोड़ दिया। सूचना के आधार पर थाना शादियाबाद में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।विचारण के दौरान आरोपी कन्हैया यादव की मौत हो गई और शेष आरोपियों पर केस चलता रहा। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 7 गवाह पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों अन्य हमलावरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा सभी पर 50- 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। जिसकी राशि से 75% राशि मृतक की पत्नी लाली देवी को देने का आदेश दिया। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार यादव की अदालत ने सुनाया तथा कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Play Store से हमारा App डाउनलोड करने के लिए नीचे क्लिक करें- Qries