गाजीपुर-25 नंवबर को होगा मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के भाग्य का फैसला

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गाजीपुर- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी एमएलए रामसुध सिंह की अदालत मे 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी एवं भीम सिंह के मामले में शुक्रवार को बस पूरी कर ली गई।साथ ही साथ 25 नवंबर को फैसले की तिथि भी न्यायाधीश ने तय कर दी। वहीं आरोपियों की तरफ से समय की मांग की गई जिसको न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि आरोपी अपनी बहस 25 नवंबर से पहले पूरा कर सकते हैं। मालूम हो कि 3 अगस्त 1991 को दिन में लगभग 1:00 अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ लहुराबीर वाराणसी स्थित अपने मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति बैन आई जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ अन्य लोग मौजूद थे। सभी लोग वाहन से उतरे और ताबड़तोड़ अवधेश राय के ऊपर फायर करना शुरू कर दिए।सभी के हाथ में असलहे थे सभी लोग फायर करने के बाद मारुति वैन से भागने का प्रयास किए, उसी दौरान अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हमलावरों के ऊपर फायर किया। इसके बाद सभी लोग बैन छोड़कर भाग गए। अजय राय अपने घायल भाई अवधेश राय को कबीरचौरा अस्पताल ले गए जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी मामले को लेकर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा है।

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