डीरेका- कर्मचारी नेता के हत्यारोपीयों पर गैगस्टर एक्ट

वाराणसी-कर्मचारी नेता टीके मुकेश की हत्या के पांच आरोपितों पर सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत करवाई की गई। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर) राजीव कमल पांडेय की कोर्ट में रिमांड बनाया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 6 जून को होगी। मंडुवाडीह पुलिस ने डीएम के निर्देश पर हत्याकांड के आरोपित पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय, रविनारायन सिंह उर्फ बबलू राय, अमित सिंह उर्फ रिक्कू, रमेश राय उर्फ मटरू राय व आशुतोष सिंह पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिमांड बनाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर कोर्ट ने सोमवार को आरोपितों को जेल से तलब किया। कोर्ट ने आरोपितों का गैंगस्टर एक्ट में न्यायिक रिमांड बनाने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया। गौरतलब है कि 23 जनवरी की रात डीरेका कर्मचारी परिषद के नेता टीके मुकेश की उनके आवास के बाहर उनकी कार में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित अमित सिंह उर्फ रिक्कू को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। विवेचना के दौरान डब्लू राय, बबलू राय, रमेश राय व आशुतोष सिंह का नाम प्रकाश में आया था। बाद में पुलिस ने दूसरे आरोपित डब्लू को गिरफ्तार किया था। जबकि अन्य आरोपितों ने कोर्ट में आत्समर्पण किया

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