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दिल्ली: स्कूल में दाखिला के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं – सुप्रीम कोर्ट

आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण  फैसला बीते वुथवार को दिया है।
जानिए अब कौन आप से नहीं मांग सकता आधार कार्ड और कौन मांग सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार की वैधता पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कई अहम बातें कहीं हैं। कई जगह कोर्ट ने आधार को जरूरी नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डाटा किसी को दें तो उसे बताएं 6 महीने से ज्यादा आथेंटिकेशन रिकार्ड न रखें। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के सेक्शन 57 को हटा दिया है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों से आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी। हम बता रहे हैं इस फैसले से जुड़ी बड़ी बातें, जो आपको प्रभावित करेंगी।

कहा आधार जरूरी नहीं –

– निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती

– मोबाइल, बैंक खातों से आधार लिंक करना असैंवधानिक

– स्कूली दाखिले में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

– सीबीएसई, यूजीसी, नीट आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते

कहां आधार जरूरी —

– आयकर रिटर्न में आधार कार्ड जरूरी

– पेन में आधार देना होगा

कोर्ट ने क्या कहा

– आधार से निजता के अधिकार का हनन नहीं

– घुसपैठियों का आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए (सभार-डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट)