प्रयागराज-फीस न लौटाने की स्कूलों की पुनर्विचार याचिका खारिज

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प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा सत्र 2000-2021 में फीस वसूली गई थी। इसमें से 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को लौटाने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इंकार कर दिया है। निजी स्कूलों की ओर से दाखिल कई पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह अपने निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही स्कूलों को फीस लौटाने के आदेश दिया था। फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती जिससे इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो।कोर्ट ने आगे कहा कि फैसले पर पुनर्विचार करते समय यह अदालत अपीलेट कोर्ट की तरह निर्णय की मेरीट पर विचार नहीं कर सकती है और ना ही मामले को की फिर से सुनवाई की इजाजत दी सकती है। स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की ओर से दाखिल पुनर्विचार अर्जी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। फीस लौटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को 2 महीने का समय दिया था।साभार-4PM NEWS

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