बाहुबली को बेटे की शादी के लिए 3 दिनो की पेरोल
गाजीपुर -मीरजापुर जेल में बंद माफिया त्रिभुवन सिह को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा ने तीन दिन की पेरोल दी है। वे 11 से 13 मई तक पुलिस कस्टडी में अपने पुत्र के विवाह में शामिल होंगे। इसकी जानकारी मीरजापुर के जेल अधीक्षक को कोर्ट द्वारा दे दी गई है।
सात मई को सुप्रीम कोर्ट में त्रिभुवन सिह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बेटे की शादी में शामिल होने के लिए अनुमति को याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने के लिए आदेश दिया। इसे स्वीकार करते हुए तीन दिनों का पेरोल दिया गया। त्रिभुवन सिह पर हत्या सहित कई गंभीर मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। त्रिभुवन सिह के इकलौते पुत्र शक्तिभुवन सिह की 11 मई को बिहार के कैमूर भभुआ के बड़ौरा गांव में शादी तय है।