युवती से दुष्कर्म कर ,हत्या के मामले मे उम्र कैद

गाजीपुर -फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रगुप्त ने शनिवार को दुष्कर्म कर युवती को जलाकर मार डालने वाले दो आरोपियों को 60-60 हजार का अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के रघुवरगंज विशुनपुरा निवासी है। रघुवरगंज गांव निवासिनी वादिनी की तहरीर के अनुसार वह अपने पति के साथ बिहार धान काटने गई थी। घर पर उसकी अकेली लड़की थी। 7 जनवरी 2016 को दिन में 11:00 बजे गांव के ही विनोद हरिजन व बृजेश हरिजन ने लड़की को घर में अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे । युवती ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया। गंभीर रूप से झुलसी युवती को उपचार के लिए ग्रामिणों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पुत्री के जलने की सूचना पाकर वादिनी भी अपने पति के साथ अस्पताल पहुंची। मजिस्ट्रेट को गंभीर रूप से झुलसी युवती ने बयान दिया कि विनोद व बृजेश ने मेरे साथ दुराचार करने का प्रयास किया , जब मैंने इसका विरोध किया तो उन दोनों ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया 24 जनवरी 2016 को इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया।

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