रेलवे ने दिव्यांगो के रियायत के बदले नियम
लखनऊ-भारतीय रेलवे ने दिव्यांगो को रेलवे मे सफर के कुछ नियम बदल दिया है।अब 100 % मुक -बधीर ही रेलवे के यात्रा मे किराया मे छुट प्राप्त कर सकते हैं उदाहरणार्थ यदि कोई सिर्फ मूक है या सिर्फ बधिर है तो वह छुट पाने का अधिकारी नही है। इस श्रेणी का लाभ पाने के लिए 100 % मुकबधिर होना होगा।
1- मुक बधिर के बिकलांगता का 100 % होना चाहिए
2-आर्थोपेडिक बिकलांगता न्यूनतम 40 %
3- मांसिक मंदता के बिकलांगता न्यनतम 50 % होना चाहिए
4-दृष्टि वाधित बिकलांगता का 100 % होना अनिवार्य है
मिलने वाली छुट
पैरालिसिस,आर्थोपेडिक हैंडिकैप व मांसिक मंदता व दृष्टि बाधित दिव्यांगो को मिलने वाली छुट इस प्रकार है-
1 – सेकेन्ड स्लिपर,फर्स्ट एसी चेयर और एसी थ्री टियर के किराए मे 75 %की छुट है।
2 -फर्स्ट क्लास एवं एसी टु टियर के किराए मे 50 % की छुट है।
3 – एसी थ्री टियर,एसी चेयर कार ( राजधानी व शताब्दी मे) 25 %की छुट है।
4 – एम०एस०टी० मे 50 % की छुट है।
आवेदन पत्र डी आर एम कार्यालय से प्राप्त कर के आधार कार्ड,वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र , दो फोटो ,दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न कर ,यनिक आईडी नम्वर युक्त परिचय पत्र प्राप्त कर सकते हैं।