लखनऊ-परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण हेतू दिशानिर्देश जारी
लखनऊ- प्रमुख सचिव दीपक कुमार उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2023 को महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन/ संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अन्त: जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष प्राचार्य डायट , जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव तथा वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक)सदस्य होंगे। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में दो बार (ग्रीष्मकालीन एवं शीतावकास) के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में यह अभिव्यक्त किया गया है शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय तथा संविलित विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान,गणित की बाध्यता नहीं होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषय वार वर्गीकरण होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण इनमें कार्यकुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है। जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता मे निरंतर बृद्धि हो सके इस लिए समान बिषय हेतू समान बिषय वाले शिक्षको की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही स्थानांतरित किए जा सकेंगे। 1-प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय 2- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक उच्च प्राथमिक विद्यालय 3- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 4- सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय 5- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थानांतरण हो सकता है।
उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमान्य होंगें।पारस्परिक स्थानांतरण ग्रमीण सेवा संवर्ग से ग्रमीण सेवा संवर्ग मे तथा नगरसेवा संवर्ग के अध्यापकों का नगर सेवा संवर्ग के मध्य ही अनुमान्य होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के सास्वत पारंपरिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के द्वारा आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक पत्र विकशित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सके ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। अंतर्जनपदीय पारंपरिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों का आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता/अपात्रता के संबंध में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा स्वकृत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। आवेदन पत्र मे शिक्षक द्वारा भरी गई जानकारी मे त्रुटियों के लिए वे् स्वयं उत्तरदाई होंगे तथा अंतिम रूप से सम्मिलित किए गए आवेदन पत्र ने किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन/अनुमान नहीं होगा। स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के सात कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।
शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर करना होगा।पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान रहेगी। शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिवस के अंदर तथा आवेदक की पात्रता /अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र 15 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्तुति किए जाने की अवधि 1 माह के अंदर होगी। शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत 15 कार्य दिवस के अंदर किया जाएगा।