लखनऊ विधानसभा मे यूपीकोका बिल पेश

लखनऊ-वि
धानसभा में संगठित अपराध, आतंकवाद और इसके जरिए लाभ लेनेवालों के खिलाफ महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर योगी सरकार ने यूपीकोका (यूपी कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बिल विधानसभा में पेश कर उसे पास किया है। पहले यूपीकोका बिल को 21 दिसंबर को विधानसभा पटल पर रखा गया था और इसे मंजूरी मिल गई थी। लेकिन विधानपरिषद में बिल पास नहीं हो पाया था। अब फिर से इसे विधानसभा में पास किया गया है।
बिल में क्या है प्रावधान ?
यूपीकोका बिल में 7 साल से लेकर उम्रकैद और फांसी के साथ ही 15 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि गवाह चाहे तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
यूपीकोका बिल में 7 साल से लेकर उम्रकैद और फांसी के साथ ही 15 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि गवाह चाहे तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
किन मामलों में लगेगा यूपीकोका ?
यूपीकोका के तहत जिन जमीन पर अवैध कब्जा, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, गौ तस्करी, अवैध खनन, शराब तस्करी, आतंकी गतिविधियां और फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगठित अपराध में शामिल वो लोग जिनके ऊपर से क्राइम के दो मुकदमों में कोर्ट आरोप तय हो चुके हों और गैंग में दो या उससे ज्यादा लोग हों उनपर इसके तहत मुकदमा दर्ज होगा
यूपीकोका के तहत जिन जमीन पर अवैध कब्जा, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी, गौ तस्करी, अवैध खनन, शराब तस्करी, आतंकी गतिविधियां और फिरौती के लिए अपहरण जैसे संगठित अपराध में शामिल वो लोग जिनके ऊपर से क्राइम के दो मुकदमों में कोर्ट आरोप तय हो चुके हों और गैंग में दो या उससे ज्यादा लोग हों उनपर इसके तहत मुकदमा दर्ज होगा