शहर कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश-सीजेएम गाजीपुर

गाजीपुर- सीजेएम गाजीपुर ने न्यायालय के आदेश के अवहेलना में शहर कोतवाल राजीव कुमार सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है । गाजीपुर कोतवाल को अपना पक्ष रखने के लिए 14 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। एडवोकेट सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि दिनेश यादव पुत्र रामसहाय की बोलेरो संख्या यूपी 70 एआर 5090 कोतवाली पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसाकर बंद कर दिया। इस प्रकरण में न्यायालय ने 24 जुलाई 2018 को वाहन छोड़ने का गाजीपुर कोतवाली पुलिस को आदेश दिया था लेकिन पुलिस ने रिश्वयत की मांग करते हुए बोलेरो को नही छोड़ा। अंत में न्यायालय में वादी ने कोर्ट के आदेश का अवमानना करने का प्रार्थना -पत्र कोतवाल के खिलाफ देते हुए न्याय की गुहार लगायी है। आज सीजेएम कोर्ट ने, कोर्ट के आदेश को न मानने के कारण शहर कोतवाल राजीव कुमार सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कोतवाल को स्वयं न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है

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