स्कूल बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश

1-प्रत्येक स्कूल के बस के आगे – पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए । 2-प्रत्येक स्कली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए।

3- प्रत्येक बस में आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए।

4- अगर किसी एजेंसी से बस अनुबंध पर ली गई है, तो उस पर ‘ऑन स्कूल ड्यूटी’ लिखा होनी चाहिए।

5- बसों में सीट क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।

6- प्रत्येक स्कूल वाहन में हॉरिजेंटल ग्रिल (जालियां) लगे हों।

7- स्कूल वाहन पीले रंग का हो, जिसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए।

8- बसों के दरवाजे को अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9- बस में सीटे के नीचे बैग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

10- बसों में टीचर जरुर होने चाहिए, जो बच्चों पर नजर रखें।

11- प्रत्येक बस चालक को कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो।

12- किसी भी ड्राइवर को रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी है। एक बस में कम से कम दो चालक होने चाहिए।

13- चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो

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