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इलहाबाद-30 अप्रैल तक हो पंचायत चुनाव-हाईकोर्ट

इलाहाबाद-प्रयागराज हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विनोद उपाध्याय की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 4 फरवरी बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी करता हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य हर हाल में पूरा कर ले ।इसके बाद 30 अप्रैल तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी संपन्न करा लिए जाएं।चुनाव आयोग ने इससे पूर्व चुनाव का कार्यक्रम उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए बताया था कि 22 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के साथ ही परिसीमन का कार्य भी निर्वाचन आयोग ने पूर्ण कर लिया है, लेकिन आरक्षण को तय करना सरकार का काम है,सरकार ने अभी तक आरक्षण तय नहीं किया है। निर्वाचन आयोग के इस जवाब पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा था। बुधवार 4 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई पूर्व निर्धारित थी, सुनवाई हुई सरकार ने अपने जवाब में कहां की कोविड-19 के चलते चुनाव में विलंब हो रहा है इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि समय से चुनाव नहीं कराने पर संविधान के धारा 243(ई) का उल्लंघन होगा।सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने पक्ष रखा वही याचिकाकर्ता विनोद उपाध्याय की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा।मामले की सुनवाई जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आर एस अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुआ।

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