उ०प्र०के सभी पुर्व सी०एम० सरकारी बंगला खाली करें-सुप्रीम कोर्ट

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दिल्ली – सामाजिक संस्था लोक प्रहरी के द्वारा  सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर यह मांग किया गया था कि ‘ उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्रीयो को आजीवन सरकारी बंगलो मे रहने का कोई अधिकार नही है ” । सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमे न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे ,न्यायमूर्ति यू.यू .ललित व न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर की पीठ ने यह फैसला दिया है कि ” उत्तर प्रदेश के पुर्व मुख्यमंत्रीयों को आजीवन सरकारी बंगलो रहने का कोई अधिकार नही हैं ” । सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुर्व मुख्यमंत्रीयो कल्याण सिह ,मुलायम सिह, रामनरेश यादव ,मायावती ,नारायण दत्त तिवारी के परिजनो को सरकारी बंगला दो माह मे खालि करना होगा ।

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