ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर:एक पुरूष को आजीवन कारावास व महिला को 10 वर्ष की सज़ा

गाजीपुर 08.05.2025पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कनविक्शन के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दोषी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।
दिनांक 08.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 86/2023 धारा 363,307/34,326,376(3)भादवि व 5(द)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण 01. हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब पुत्र किशोरी राम 02. सविता देवी पत्नी हरिशंकर राम निवासीगण ग्राम टाँगा थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त 01- हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब को धारा 363,307/34,326,376(3)भादवि व 5(द)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 45,000/रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, 02- सविता देवी को धारा 307/34 भादवि में 10 वर्ष का साधारण कारावास तथा 15,000/रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।