गाजीपुर-अधिशासी अभियंता के खिलाफ एफआईआर होना तय

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गाजीपुर-जिला अधिकारी एमपी सिंह ने दिनांक 10 दिसंबर को 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड वाराणसी द्वितीय के अधिशासी अभियंता श्री एस के मिश्रा अनुपस्थित थे। इसके पूर्व की बैठकों में भी उपस्थित नहीं रहे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद गाजीपुर में जिला चिकित्सालय कैम्पस गोरा बाजार में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड वाराणसी द्वितीय द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण कराया जाना था किंतु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील सेवराई व तहसील कासिमाबाद के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य उक्त कार्य संस्था द्वारा 31 दिसंबर 2020 तक पुर्ण करना है लेकिन अभी तक मात्र 50 % कार्य ही पूर्ण हुआ है।तहसील सेवराई व तहसील कासिमाबाद के आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की लागत के धन राशि का भुगतान किया जा चुका है।इसी तरह राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर के अनुरक्षण का कार्य दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक पुर्ण कराय जाना है।लागत धनराशि 1.06 करोड़ मे से एक करोड़ का भुगतान किया जा चुका है किंतु अभी तक मात्र 25 % कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड वाराणसी द्वारा कराया गया है। जिला चिकित्सालय गोराबाजार के कैम्पस में निर्माण कार्य ट्रामा सेंटर ,तहसील सेवराई व तहसील कासिमाबाद के आवासीय निर्माण कार्य,राजकीय होम्योपैथी कालेज गाजीपुर के अनुरक्षण कार्यों की जांच जांच हेतु अधिशासी अभियंता लोक निर्माण तथा अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की जाँच कमेटी गठित करते हुए निर्देशित किया गया है कि दिनांक 11 दिसंबर 2020 तक उक्त तीनों कार्यों की एस्टीमेट के अनुसार भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किए गए हो तो कार्यदाई संस्था के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई जाए तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को निर्देशित किया जाता है कि गोराबाजार कैंपस में ट्रामा सेंटर के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदाई संस्था को किसी भी प्रकार की धनराशि का अग्रिम भुगतान अग्रिम आदेश तक न करें।

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