गाजीपुर-क्या होगा मुख्तार अंसारी के होटल ग़ज़ल का ?

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गाजीपुर-बाहुबली मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की बेगम अफ्शां अंसारी और उनके दोनों बेटों के नाम से महुआबाग में बने हुए होटल ग़ज़ल पर आज जिलाधिकारी की कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी इस बात को लेकर पूरे जिले में काफी जिज्ञासा का माहौल है।दो दिन पूर्व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के नियम (गांगा के किनारे से 200 मीटर के अन्दर निर्माण करना प्रतिबंधित है) के खिलाफ शम्मेगौसिया हास्पिटल एवं ट्रामा सेंटर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार जिला प्रशासन ने करोणों के निर्माण को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया।अब वह जनपद के लोगों की नजर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के होटल ग़ज़ल पर टिकी हुई है।आज 26 अक्टूबर को होटल गजल पर जिलाधिकारी की कोर्ट क्या फैसला सुनायेगी, इसको लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। ज्ञात हो कि 8 अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट ने पास कराए गए गये नक्शे के खिलाफ जाकर होटल गजल में उपर के तल का निर्माण कराकर कराने को लेकर आदेश पारित किया था की होटल के ऊपरी तल को और नीचे के तल के कुछ हिस्सों को होटल प्रबंधन एक सप्ताह के अंदर खुद ध्वस्त कर दें अन्यथा यदि प्रशासन ध्वस्त करेगा तो इसका पूरा खर्चा होटल प्रबंधन से वसूला जाएगा। इस कार्य के लिए जिला प्रशासन ने नगरपालिका को अधिकृत किया है। आज 26 अक्टूबर को होटल ग़ज़ल पर जिलाधिकारी की कोर्ट क्या फैसला लेती है इस पर पुरे जनपद की निगाहें लगी हुई हैं।

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