गाजीपुर- जनपद के चर्चित एमएलसी विशाल सिंह चंचल द्वारा शासन से उपलब्ध कराई गई वाई श्रेणी की सुरक्षा का दुरुपयोग किये जाने के खिलाफ राकेश न्यायिक द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई अब हाईकोर्ट में 26 नवंबर को होगी। प्रदेश सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता ने याचिका को सिरे से खारिज करने की मांग करते हुए कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि याचिकाकर्ता राकेश न्यायिक खुद एक अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज है। याची ने खुद एमएलसी विशाल सिंह चंचल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है ऐसे में याची व एमएलसी में व्यक्तिगत रंजीत है इस वजह से उसके द्वारा दाखिल याचिका को जनहित याचिका की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने अपर महाधिवक्ता से कहा कि वह सारे तथ्य हलफनामा के साथ रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध कराएं।याचिकाकर्ता राकेश न्यायिक का कहना है कि शासन द्वारा प्राप्त वाई श्रेणी की सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं और विशाल सिंह चंचल आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।इस मामले पर सोमवार को सुनवाई कर रही कोर्ट ने पहले पूरे प्रदेश में दी जा रही विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता मनीष गोयल को दिया था।।