गाजीपुर- असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर श्री श्यामा कांत यादव जी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में पंजीकरण कराना व्यापारी के सम्मान का प्रतीक है। जीएसटी की वजह से देश व प्रदेश की विकास योजनाओं को गति मिलती है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारिक उन्नति की संभावनाओं का प्रथम सोपान है,उन्होंने कहा जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य व्यापारी अपने घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वाणिज्य कर कमिश्नर ने कहा कि देश के किसी भी राज्य से खरीदे गए माल पर आईटीसी की निर्वाध सुविधा उपलब्ध है।जीएसटी के तहत 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना है। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना की सहूलियत प्रदान की गई है। इस बीमा के लिए व्यापारी को कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। शून्य खरीद बिक्री से संबंधित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से भी दाखिल करने की सुविधा है। 5 करोड़ तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न की व्यवस्था है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना का लाभ भी व्यापारियों को उपलब्ध है। यह विचार गोष्ठी मरदह विकास खण्ड के महेगवां में सम्पन्न हुई। गोष्ठी में आये हुए व्यापारियों का अधिवक्ता दीपक कुमार पान्डेय ने आभार व्यक्त किया। गोष्ठी स्थल राजेश्वरी पैलेस के मालिक श्री बिरजू सिंह सहित अनेकों व्यापारी उपस्थित थे।