ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: नाबालिग के दुष्कर्मियों को 20-20 वर्ष की कारावास

गाजीपुर,29.05.2025 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर सामूहिक बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कारावास व 30000-30000 /- रुपये अर्थदण्ड, की मा0 न्यायालय द्वारा सजा दिया गया ।
दिनांक 29.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्ड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 48/21 धारा- 376 (डी), भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित प्रकरण के अभियुक्तगण 1. प्रमोद बिन्द पुत्र राधेश्याम बिन्द व 2. सुरेन्द्र बिन्द पुत्र चन्द्रमा निवासीगण ग्राम दीनापुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा- 376 (डी) भदावि में 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000 /- रू0 अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कारावास व 15000-15000 /- रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।