गाजीपुर-न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास की सजा


गाजीपुर-जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान,वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा, हत्या के अभियोग में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 25/11/2022 को आजीवन कारावास व रु055,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित।
जनपद गाजीपुर थाना कोतवाली पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-1587/14 धारा-302 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियो के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जघन्य अपराध में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व AdGC. श्री जय प्रकाश सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-25/11/2022 को उपरोक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनपद गाजीपुर श्री सजंय कुमार यादव-प्रथम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अंसार खां पुत्र स्व हनीफ खां निवासी चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को अंतर्गत धारा 302 भा0द0वि0 एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास व ₹55,000/ अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।