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गाजीपुर न्यूज:क्यों मिला आजीवन कारावास व 60 हजार का अर्थदंड

गाजीपुर-जनपद की पुलिस अपने नये पुलिस कप्तान के नेतृत्व में आयेदिन अपराधियों को गिरफ्तार करने में,अचल संपत्ति कुर्क करने में,न्यायालय से दोष सिद्ध कराने में पूर्ण तनमयता से लगी हुई है।इसी के तहत आज एक दोषी व्यक्ति को न्यायालय ने कठोर सजा सुनाया।
◆दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।
◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को कोर्ट से मिली सजा।
◆ हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा कृष्णा राजभर उर्फ राधे किशुन पुत्र श्री बलिस्टर निवासी लहना थाना गहमर जनपद गाजीपुर को अजीवन कारावास व कुल ₹60000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, थाना गहमर जनपद गाजीपुर/ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप,थाना गहमर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 787/11 धारा 302/201 भा.द.वी से सम्बंधित 01नफर अभियुक्त कृष्णा राजभर उर्फ राधे किशुन पुत्र श्री बलिस्टर निवासी लहना थाना गहमर जनपद गाजीपुर को धारा 302 भा.द.वी में अजीवन कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अर्थदंड न अदा करने पर 01वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष के कठोर कारावास व रु10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर 02माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।