ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: पाक्सो एक्ट में दोषी को 5 वर्ष की सज़ा तथा 11 हजार रुपए का अर्थदंड

गाजीपुर: पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश पर  चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 11,000/- रुपये अर्थदण्ड, की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा । आज दिनांक 03.06.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बरेसर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 255/2017 धारा 354B, 342 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. धीरज सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह निवासी अमहट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354B भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 10,000/- अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि में 1000/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।