ग़ाज़ीपुर

गाजीपुर: पेट्रोल, डीजल का रिजर्व स्टाक रखने का निर्देश

गाजीपुर 09 मई, 2025 : दिनांक 06 मई, 2025 द्वारा बाढ़ से निपटने हेतु विभागीय कार्य योजना जारी किये जाने का निर्देश किया गया है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह गाजीपुर ने जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल/डीजल की आवश्यकतानुसार मात्रा का रिजर्व स्टाक रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गाजीपुर के पत्र आदेश दिनांक 05 मई, 2025 द्वारा वर्ष 2025 में जनपद में बाढ़ नियंत्रण हेतु आगामी रणनीति के सम्बध में बाढ़ प्रबन्धन योजना का कियान्वयन तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के बचाव व तत्काल राहत प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त में जनपद में संभावित बाढ़/सूखा/दैवी आपदा के दृष्टिगत जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोल पम्प स्वामियों को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने रिटेल आउटलेट पर 5000 लीटर डीजल व 1000 लीटर पेट्रोल आरक्षित रख लें तथा यह आरक्षित मात्रा पम्प के स्टाक में बराबर सुरक्षित रखी जाय ताकि बाढ़/सूखा/दैवी आपदा के समय आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। उक्त आरक्षित मात्रा का निस्तारण जिलाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य न होगी।
इसी प्रकार दिनांक 06 मई, 2025 द्वारा बाढ़ से पिनटने हेतु विभागीय कार्ययोजना जारी किये जाने का निर्देश किया गया है। उक्त पत्र के बिन्दु सं०-6 पर एल०पी०जी० वितरक के यहाँ एल०पी०जी० की आवश्यकतानुसार मात्रा का रिजर्व स्टाक रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गाजीपुर के पत्र सं० 804/13-आपदा/2025 दिनांक 05 मई, 2025 द्वारा वर्ष 2025 में जनपद में बाढ़ नियंत्रण हेतु आगामी रणनीति के सम्बध में बाढ़ प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के बचाव व तत्काल राहत प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है। जनपद में संभावित बाढ/ सूखा की विकट स्थिति के दृष्टिगत जनपद के सभी आयल कम्पनियों की कार्यरत घरेलू गैस एजेन्सियों (आई०ओ०सी०/ बी०पी०सी०/एच०पी०सी०) में से बड़ी घरेलू गैस एजेन्सियों पर 50-50 घरेलू भरे गैस सिलेण्डर एवं 10 व्यवसायिक भरे सिलेण्डर एवं छोटी गैस एजेन्सियों पर 25-25 घरेलू भरे गैस सिलेण्डर एवं 05 व्यवसायिक भरे सिलेण्डर माह नवम्बर, 2025 तक के लिए आरक्षित किया जाता है, जिसका निस्तारण अधोहस्ताक्षरी/अपर जिलाधिकारी (वि/रा), गाजीपुर/जिलाधिकारी की अनुमति से होगा। गैस एजेन्सियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरक्षित स्टाक के साथ ही पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डर की उपलब्धता बनाये रखें, ताकि जनसामान्य को घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य न होगी।